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पढ़ लो बच्चों! 2024 से मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए 150 से अधिक छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन

देश में 2024-25 से नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS की अधिकतम 150 सीटें होंगी। शर्त यह होगी कि कॉलेज उस राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 सीटों के अनुपात के मानक को पूरा करता हो।

Written By: Pankaj Yadav @ThePankajY
Published : Aug 20, 2023 9:31 IST, Updated : Aug 20, 2023 9:33 IST
नए मेडिकल कॉलेजों को पूरे करने होंगे ये मानक।
Image Source : SOCIAL MEDIA नए मेडिकल कॉलेजों को पूरे करने होंगे ये मानक।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें आदेश दिया गया है कि 2024-25 सत्र से बने नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए 150 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी। पहले ये संख्या 250 हुआ करती थी। इसके अलावा राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का भी पालन करना होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने जारी किए नए दिशानिर्देश में कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित सीट भी उन्हीं 150 सीटों में शामिल होंगी। NMC 2024 से बनने वाले नए मेडिकल कॉलेजों को सिर्फ 50/100/150 MBBS सीटों की अनुमती दे सकते हैं।

नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इन शर्तों को मानना होगा

  • नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति उन्हें ही मिलेगी जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा तय किए गए मानकों का पालन करेंगे।  
  • प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में संबद्ध शिक्षण अस्पताल, छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास होना चाहिए।
  • मेडिकल कॉलेज में छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास और शिक्षण अस्पताल या संस्थान या तो एक परिसर में या अधिकतम दो परिसरों में हो सकते हैं। अगर दो परिसर हैं तो कॉलेज एक ही परिसर में होना चाहिए। 
  • कॉलेज और अस्पताल के परिसर के बीच की दूरी के लिए यात्रा का समय अधिकतम 30 मिनट होना चाहिए। अस्पताल में कम से कम 220 बिस्तर होने चाहिए।
  • मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति के लिए प्रत्येक अस्पताल के लिए मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र /सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/शहरी स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए जिसका उपयोग इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
  • प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में स्किल्ड लैब होंगे जहां छात्र अपने स्किल्स में सुधार कर सकें। क्लीनिकल ट्रेनिंग के लिए वार्डों में तैनात करने से पहले छात्रों को 6 हफ्ते का स्किल्ड लैब ट्रेनिंग देना होगा।
  • मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमारतों को प्रचलित बिल्डिंग कोड और स्थानीय भवन मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। अस्पतालों में रोगी निकासी योजनाओं सहित अग्नि-सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। दिव्यांगों तक सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा।
  • छात्रावास के कमरे आधुनिक सुविधा वाले हों। छात्रावासों में पर्याप्त मनोरंजन, भोजन और 24x7 सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जो लोग छात्रावास सुविधाओं का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें कॉलेज द्वारा 'छात्रावास शुल्क' एकत्र किए बिना अपनी आवासीय सुविधाएं चुनने की अनुमति दी जाएगी।
  • कॉलेज परिसर, पुस्तकालय, पत्रिकाओं, ऑडिटोरियम, लैबरॉटरिज़, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, अनुसंधान सुविधा, कॉलेज की वेबसाइट, विभागों और क्लोज सर्किट कैमरे होने चाहिए।

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