मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी बोर्ड और माध्यमों के स्कूल प्रबंधन को अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, यदि फीस का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो स्कूलों को उसे वापस करना होगा या अगले अकादमिक सत्र में उस हिसाब से कम फीस लेनी होगी।
विवाद की स्थिति में संभागीय शिक्षा शुल्क नियामक संस्था में एक याचिका दायर करनी होगी और उसका फैसला सभी पर बाध्यकारी होगा।
आदेश में कहा गया कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई छात्र फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल प्रबंधन उसे ऑनलाइन या कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाई करने से वंचित नहीं कर सकता।