महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का जीआर यानी गजट नोटिफिकेशन को आज सरकार ने जारी कर दिया है। मराठा समाज के लोग अब सरकारी नौकरियो और शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। बता दें कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था, जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
'10 साल बाद की जा सकती है समीक्षा'
बता दें कि विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया था कि एक बार आरक्षण लागू हो जाने पर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। इस व्यापक कवायद में लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया। राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 28 प्रतिशत है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कुल मराठा परिवारों में से 21.22 प्रतिशत के पास पीले राशन कार्ड हैं। यह राज्य के औसत 17.4 प्रतिशत से अधिक है।
'इंद्रा साहनी मामले के मुताबिक आरक्षण के लिए पात्र'
महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुए विधेयक अनुसार, इस साल जनवरी और फरवरी के बीच किए गए राज्य सरकार के सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि मराठा समुदाय के 84 प्रतिशत परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए वे इंद्रा साहनी मामले के मुताबिक आरक्षण के लिए पात्र हैं। विधेयक में कहा गया कि महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके कुल किसानों में से 94 प्रतिशत मराठा परिवारों से थे।
ये भी पढ़ें- भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है?