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जामिया हिंसा की जांच ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए! दिल्ली पुलिस ने याचिका पर क्यों कहा ऐसा...

Investigation of Jamia Violence : यह मामला 15 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा से संबंधित है।

Edited By: India TV News Desk
Published : Dec 13, 2022 21:57 IST, Updated : Dec 13, 2022 22:03 IST
Jamia Violence
Image Source : FILE PHOTO जामिया हिंसा

दिल्ली पुलिस ने 2019 के जामिया इस्लामिया हिंसा मामले में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनकी शिकायतों की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता, जो तीसरे पक्ष के अजनबी हैं, जनहित याचिका की आड़ में किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा न्यायिक जांच या जांच की मांग नहीं कर सकते हैं। दरअसल, जामिया मिल्लिया हिंसा मामले में छात्रों के खिलाफ जांच और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनकी शिकायतों को दिल्ली पुलिस से एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग करने वाले एक संशोधन आवेदन पर प्रतिक्रिया दायर की गई है।

नबीला हसन ने दायर की थी याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को केंद्र से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। आवेदन में विभूति नारायण राय, विक्रम चंद गोयल, आरएमएस बराड़, और कमलेंद्र प्रसाद सहित चार अधिकारियों के पैनल के बीच किसी भी अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग करने वाले नबीला हसन नाम के छात्र द्वारा किया गया अनुरोध भी था।

यह मामला 15 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा से संबंधित है। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पेश किया था कि इस मामले को पहले एक अन्य पीठ द्वारा निपटाया जा रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि ढाई से तीन साल से इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया है।

क्या कहा याचिका कर्ता के वकील ने

गोंजाल्विस के अनुसार, दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी के विरोध में संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने के लिए छात्र जामिया के गेट पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि, उन्हें बताया गया कि वह शांतिपूर्ण मार्च भी नहीं कर सकते और बाद में उन पर क्रूरता से हमला किया गया। उन्होंने कहा, निर्दयतापूर्वक पिटाई कर के कई छात्रों की हड्डियां तोड़ दीं गईं, एक को अंधा कर दिया और लड़कियों के छात्रावास में घुस कर उन्हें बेरहमी से पीटा भी गया।

पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता रजत नायर ने पहले दलील दी थी कि आवेदन को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, जिस पर अदालत ने कहा कि उसे पहले कार्यवाही का दायरा निर्धारित करना होगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि नोटिस जारी होने के बाद भी अर्जी पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

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