
रेलवे का सफर, जिसे हमारे देश में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, रेल के सफर को अपनी प्राथमिकता देता है। आवागमन के लिए यह साधन पुराने जमाने से ही जनता के दिल में अपनी धाक जमाए हुए है, जोकि आज भी काबिज है। लेकिन भारतीय रेलवे के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं या यूं कहें के अवगत नहीं हैं। ट्रेन के कितने लेट होने पर पूरा रिफंड मिलता है, एक ऐसी ही जानकारी है जिससे अधिकतर लोग भिज्ञ नहीं होंगे। ऐसे में आइए इस खबर के माध्यम से हम इस प्रश्न के उत्तर से अवगत होते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि इसके लिए क्या करना होता है।
कब कर सकते हैं रिफंड को क्लेम?
अक्सर आप अपने दोस्तों से सुनते ही होंगे कि ट्रेन लेट हो गई है या कभी न कभी ये आपने भी फेस किया ही होगा। कभी-कभी ट्रेन के कुछ ज्यादा ही लेट हो जाने की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होती है तो यात्री अपनी टिकट के रुपये के रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन के 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक लेट चल रही है और यात्री अपनी यात्रा को कैंसिल करना चाहता है, तो उसे टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होती हैं।
रिफंड को क्लेम करने के लिए क्या करना होगा?
रेल के लेट होने की स्थिति में अगर आपने यात्रा कैंसिल की है, तो रिफंड के लिए आपको TDR(टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करना होगा। टीडीआर को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइल किया जा सकता है। इसके बाद बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है। नॉर्मली, रिफंड 5 से 7 दिन के अंदर ही आ जाता है।
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