Friday, November 22, 2024
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अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की खैर नहीं! UGC के इस नियम को नहीं माना तो रद्द होगी मान्यता

UGC ने सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज व राज्य को एक नोटिस जारी की है। नोटिस में कहा गया है कि सभी को फीस रिफंड पॉलिसी का पालन करना होगा, जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Updated on: September 04, 2023 12:45 IST
UGC- India TV Hindi
Image Source : FILE विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(यूजीसी) ने एक पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हाई एजुकेशन इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(यूजीसी) के फीस वापसी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। यूजीसी के सेक्रेटरी प्रो. मनीष जोशी ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव और यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को लेटर लिखा गया है। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज और राज्यों को इस संबंध में लेटर लिखकर यूजीसी के साल 2018 के फीस वापसी के नियम का सख्ती से पालन करने को कहा है। 

लेटर में कहा गया है कि एकेडमिक सेशन 2023-24 में भी यूजीसी का साल 2018 को जारी फीस और सर्टिफिकेट वापसी का नियम लागू किया जाएगा। ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो ये नियम नहीं मानेंगे उनके सभी प्रकार की ग्रांट रोकने, राज्य सरकारों के जरिए ऐसे संस्थानों के खिलाफ स्टेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई में है ये प्रावधान

यूजीसी ने नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ 8 तरह की सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इसमें कहा गया कि फीस वापसी के नियम को न मानने पर यूजीसी से मिलने वाली सभी प्रकार की ग्रांट रुक जाएगी। आयोग किसी भी तरह का कोई नया प्रोग्राम शुरू करने की परमिशन नहीं देगा। साथ ही कॉलेजों की मान्यता रद्द करने से लेकर, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड-टू-वी यूनिवर्सिटी होगी तो उससे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस हो जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी होने पर संबंधित राज्य सरकार से स्टेट एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

क्या है नियम?

हाल ही में यूजीसी ने UGC Fees Refund Policy 2023-24 जारी की। जिसमें कहा गया कि सभी यूनिवर्सिटीज व कॉलेज 30 सितंबर तक एडमिशन वापस लेने वाले छात्रों को पूरी फीस का रिफंड करेंगे। बता दें कि फीस वापसी के लिए 5 स्लैब बनाए गए। नियम के मुताबिक, एडमिशन की औपचारिक घोषणा के 15 दिन के अंदर सीट छोड़ने पर 100 प्रतिशत, अंतिम तारीख से 15 दिन पहले सीट छोड़ने पर 90 प्रतिशत, इसके 15 दिन बाद 80 प्रतिशत और 30 दिन या उससे एडमिशन की अधिसूचित अंतिम तारीख से 15 दिन से अधिक होने पर 50 प्रतिशत और 30 दिन के बाद कोई फीस वापस नहीं का प्रावधान है।

सर्टिफिकेट वापस करने का भी निर्देश

यूजीसी और एआईसीटीई ने सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फॉर्मेसी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों समेत अन्य हायर एजुकेशनल इस्टिट्यूशन को ओरिजनल सर्टिफिकेट की जांच के तुरंत बाद वापस देने का निर्देश दिया है। कॉलेज चाहें तो रिकार्ड के लिए सर्टिफिकेट या अन्य डाक्यूमेंट की फोटो कॉपी रख सकते है। बता दें कि संस्थान किसी भी छात्र के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन समेत अन्य डाक्यूमेंट को रिकार्ड में रखने के नाम पर वापस नहीं करते हैं। इसके कारण छात्र चाहकर भी किसी अन्य जगह एडमिशन नहीं ले पाते हैं।

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