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हिमाचल प्रदेश: पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, आयु सीमा मिलेगी इतनी छूट

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में इतने साल की छूट दी है।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Jun 18, 2024 23:11 IST, Updated : Jun 18, 2024 23:11 IST
सांकेतिक फोटो
Image Source : FILE सांकेतिक फोटो

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर एक अहम फैसली लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एक बार के लिए अधिकतम उम्र सीमा में एक साल की छूट देने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। 

आयु सीमा 

जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि अब 18 से 26 वर्ष की उम्र के सामान्य उम्मीदवार, 18 से 28 वर्ष के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), गोरखा और प्रतिष्ठित खिलाड़ी वर्ग के उम्मीदवार तथा 20 से 29 वर्ष की उम्र के होमगार्ड कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे।

देहरा में एसपी कार्यालय और... को भी मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कांगड़ा जिले के देहरा में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीक्षण अभियंता (एसई) का कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई। तीन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन दोनों कार्यालयों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। 

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