दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी अपने 2 जिलो में स्कूलों को हाइब्रिड मोड में रहने का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़ सभी क्लास आयोजित करने को कहा है। यह कदम दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन लेवल को देखते हुए लिया गया है। जानकारी दे दें कि यह फैसला ग्रैप-4 के साथ ही लागू कर दिया गया है।
CAQM के निर्देश पर आया आदेश
हाल में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे बच्चों के हित में ऑनलाइन क्लास आयोजित करें। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया है। यह नोटिस गुरुग्राम और फरीदाबाद के प्रशासन को भेजी गई है।
नोटिस में क्या कहा गया?
नोटिस में कहा गया,"आयोग द्वारा जारी किए गए 13.12.2024 के आदेश के अनुसार नवीनतम GRAP अनुसूची के चरण- IV के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को पूरे एनसीआर में सभी एजेंसियों द्वारा सही मायने में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, इसके अलावा संशोधित GRAP अनुसूची (दिसंबर 2024) के चरण- I से चरण- III के तहत पहले से ही लागू कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसलिए, राज्य के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा IX और XI तक के बच्चों के लिए 'हाइब्रिड मोड' यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव है) में अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से कक्षाएं संचालित करें।"
इससे पहले बंद हुए थे स्कूल
इससे पहले, गुरुग्राम जिले के स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए एयर क्वालिटी खराब होने और GRAP- III प्रतिबंधों के लागू होने के कारण बंद करने का आदेश दिया गया था। यह छोटे बच्चों को पॉल्यूशन के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए लागू किया गया था। वहीं, कक्षा 5 से ऊपर के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में जारी रहीं।