बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आज बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया गया है। अब नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस नियमावली के अनुसार राज्य सरकार अब नियोजित शिक्षकों के लिए चयनित एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को तीन अवसर दिए जाएंगे, यदि तीनों अवसर में ये शिक्षक परीक्षा पास करने में असफल रहे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा।
सुझान देने के लिए एक वीक का समय दिया
शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमावली का प्रारूप अपलोड कर दिया गया है। प्रारूप पर सुझान देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल directorse.edu@gmail.com पर माँगा गया है। विभाग ने कहा है कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त किये गये शिक्षकों के बराबर लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है।
'अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे'
नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेगी, जिसमें इनको तीन मौके दिए जाएंगे। अगर कोई भी तीसरे मौके में भी फेल हो जाता है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा। जारी की गई नियमावली के मुताबिक अगर जब कोई विशिष्ट शिक्षक रिटार हो जाता है या रिजाइन देता है या बर्खास्त होता है, तो इस ,रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियक्ति नहीं की जाएगी।
वेतन
- क्लास 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक(मध्य विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक सहित)- 25,000 रुपये।
- क्लास 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक- 28,000 रुपये।
- क्लास 9 से 10 तक के विशिष्ट शिक्षक(मध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष सहित)- 31,000 रुपये।
- क्लास 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक- 32,000 रुपये।
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