नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण परीक्षा देने के आखिरी मौके से वंचित रह गए संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) के कुछ उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास नहीं दिया जाएगा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा किस संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रणाली परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अक्टूबर में आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया था अथवा कोविड-19 महामारी के कारण और परीक्षा में भाग नहीं ले सके इस संबंध में एक मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा था।