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UGC Guidelines 2020 Live Updates: अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए टली

कोविड-19 महामारी के दौरान सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई की।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 14, 2020 14:04 IST
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University Exams UGC Guidelines 2020: कोविड-19 महामारी के दौरान सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई  की। मामले पर कई सुनवाई के बाद, अंतिम निर्णय आज होने की उम्मीद थी। लेकिन इसे 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पूरे भारत में हजारों कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बार-बार अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ जारी रखने के लिए कहा गया है क्योंकि अभी तक परीक्षा के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पिछली सुनवाई के दौरान, यूजीसी ने राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वे नियमों के खिलाफ थे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली द्वारा दायर हलफनामों पर प्रतिक्रिया देने के लिए यूजीसी को समय दिया था। याचिकाकर्ताओं में से कुछ की ओर से पेश वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ छात्रों की शैक्षणिक रुचि लाखों छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा "MHA / UGC ने COVID-19 संकट, खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और घातक बाढ़ की अनदेखी की है। अंतिम परीक्षा आयोजित करने का उनका निर्णय गैरकानूनी और असंवैधानिक है। एससी इसे अलग कर देगा," ।

पिछली सुनवाई के दौरान क्या हुआ था?

  •     वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने की 6 जुलाई की गाइडलाइन न तो कानूनी है और न ही संवैधानिक रूप से मान्य है।
  •     महामारी के बीच शैक्षिक संस्थानों के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में भी अधिवक्ता ने मुद्दा उठाया।
  •     महाराष्ट्र और दिल्ली के फैसलों का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत की पीठ से कहा कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को नहीं बदल सकते   क्योंकि केवल यूजीसी को डिग्री प्रदान करने के लिए नियमों को निर्धारित करने का अधिकार है।
  •     एसजी मेहता ने यह भी तर्क दिया कि परीक्षा का आयोजन छात्रों के हित में नहीं होगा और अगर राज्य एकतरफा काम करेंगे तो डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

 

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