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UGC Final Year Exams: फाइनल इयर की परीक्षा होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (28 अगस्त) को अपना फैसला सुना सकता है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 28, 2020 9:38 IST
Supreme Court decision on Final Year examination
Image Source : PTI Supreme Court decision on Final Year examination

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (28 अगस्त) को अपना फैसला सुना सकता है। इस दौरान कोर्ट तय करेगा कि यह परीक्षा सितंबर महीने में होंगी या फिर कोरोना संकट के चलते इसे कुछ समय के लिए टाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, 31 छात्रों की याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट में कल (28 अगस्त) फैसले के लिए अस्थायी रूप से सूचीबद्ध है। बता दें कि इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

यूजीसी के 6 जुलाई के सर्कुलर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (28 अगस्त) को फैसला सुनाएगा। बता दें कि UGC द्वारा 6 जुलाई, 2020 को देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर, 2020 तक पूरा करने से सम्बन्धित सर्कुलर जारी किया गया था। उस समय से ही कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाएं कराने का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर देश भर के अलग-अलग संस्थानों के 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें छात्रों द्वारा अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में छात्रों के रिजल्ट, उनके आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर तैयार किए जाने की मांग की गई थी। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ कर रही थी। बता दें कि यूजीसी ने 6 जुलाई को देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूजी (स्नातक) और पीजी (परास्नातक) पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर 2020 तक पूरा करने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया था। कोविड-19 के चलते परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा है। पीठ ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से तीन दिन के अंदर लिखित रूप से अपनी अंतिम दलील दाखिल करने को कहा था। 

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