
अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर परेशान हैं, इस कारण आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड ऑफर दे रहा है तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति या संगठन से जुड़ने के प्रति अलर्ट किया है। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि अगर आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड गारंटी का झूठा दावा करता है तो सावधान रहें इससे आपके पैसे गबन हो सकते हैं।
माता-पिता को किया अलर्ट
बुधवार को जारी एक नोटिस में शिक्षा निदेशालय ने कहा,"यह देखा गया है कि कुछ लोग, संगठन और संस्थान में एडमिशन को प्रभावित करने या गारंटी देने का दावा कर अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं।" विभाग ने लोगों से ऐसे लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। साथ ही उनसे एडमिशन संबंधी सेवाएं देने वाली अनधिकृत संस्थाओं से निपटने का भी आग्रह किया है। आगे कहा गया कि स्कूल मैनेजमेंट और प्राइवेट या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रमुखों को भी एडमिशन एडवाइज एजेंसियों, वेबसाइट और एजेंट्स के साथ किसी भी तरह की आधिकारिक या अनौपचारिक संबंध से बचने के निर्देश दिए हैं।
स्कूलों को भी दी सख्त हिदायत
शिक्षा विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 की धारा 17 के तहत एडमिशन से पहले या बाद में किसी भी तरह के डोनेशन, कंसल्टेशन फीस या प्रोसेसिंग फीस लेना सख्त मना है। नोटिस में कहा कि विभाग किसी भी तरह की शिक्षा व्यावसायीकरण को रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है। ऐसे में इस तरह की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल लोगों पर विभाग सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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