राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे लोगों के लिए अहम खबर है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में जनरल कैटेगरी के छात्रों के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होगी। एजुकेशन डायरेक्टोरेट की प्राइवेट स्कूल ब्रांच ने बीते दिन एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
स्कूलों में एडमिशन को लेकर आवेदन फॉर्म 23 नवंबर से ही उपलब्ध होंगे। ध्यान दें कि एडमिशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। एडमिशन के लिए सेलेक्ट नामों की पहली लिस्ट अगले 12 जनवरी 2024 को जारी होगी। प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से लिस्ट जारी की जाएगी। स्कूलों में इनके लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व हैं।
कौन-कौन से डाक्यूमेंट जरूरी
- अभिभावक/माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड (जिसमें छात्र का नाम शामिल हो)
- माता या पिता का वोटर आई कार्ड
- छात्र या माता-पिता का मूल निवास प्रमाणपत्र
- माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड या फिर यूआईडी कार्ड
- छात्र या माता-पिता के नाम पर बिजली/टेलीफोन/पानी का बिल या पासपोर्ट
क्या होनी चाहिए उम्र
नोटिफिकेशन के मुताबिक, नर्सरी में एडमिशन के लिए उम्र कम से कम 3 साल, केजी के लिए 4 साल और पहली कक्षा के लिए 5 साल होनी चाहिए। स्कूल प्रमुख उम्र में 30 दिन तक की छूट दे सकते हैं। प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी और कक्षा-1 को एडमिशन लेवल की क्लासेस के रूप में बांटा गया है। इन कैटेगरिज में एडमिशन के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमशः 4 साल से कम, 5 साल से कम और 6 साल से कम है।
रजिस्ट्रेशन फीस
प्राइवेट स्कूल आवेदन के लिए अभिभावकों से 25 रुपये से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकते हैं। स्कूल में आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है।
अपलोड करने होंगे क्राइटेरिया
सर्कुलर के मुताबिक, स्कूलों को 20 नवंबर तक एडमिशन से जुड़े क्राइटेरिया और प्वाइंट निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in पर अपलोड करने होंगे। बता दें कि चुने गए बच्चों की पहली लिस्ट 12 जनवरी और दूसरी लिस्ट 29 जनवरी को जारी की जाएगी। ध्यान दें कि अभी ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) कैटेगरी की सीटों के लिए एडमिशन कार्यक्रम जारी नहीं किया गया।
स्कूल नहीं ले सकेंगे डोनेशन
स्कूल अब माता-पिता/अभिभावक से डोनेशन/कैपिटेशन फीस की डिमांड नहीं कर सकेंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दें, अभिभावक को एडमिशन से जुड़े प्रॉस्पेक्टस की खरीद अनिवार्य नहीं है।
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