Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. एजुकेशन
  3. दिल्ली: हाई कोर्ट ने स्कूल के एडिमिशन रजिस्टर से हटाए गए बच्चों के नाम किए बहाल, नोटिस जारी कर दो वीक में मांगा जवाब

दिल्ली: हाई कोर्ट ने स्कूल के एडिमिशन रजिस्टर से हटाए गए बच्चों के नाम किए बहाल, नोटिस जारी कर दो वीक में मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल की सूची में कुछ छात्रों के नाम बहाल कर दिए हैं। दरअसल, एक प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों द्वारा बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार करने के बाद कुछ छात्रों के नाम को स्कूल से हटा दिया गया था, जिन्हें आज कोर्ट ने बहाल कर दिया।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published on: July 13, 2024 19:38 IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल की सूची में कुछ छात्रों के नाम बहाल किए- India TV Hindi
Image Source : FILE दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल की सूची में कुछ छात्रों के नाम बहाल किए

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्राइवेट स्कूल के एडिमिशन रजिस्टर में उन विद्यार्थियों के नाम बहाल कर दिए हैं, जिन्हें अभिभावकों द्वारा बढ़ी हुई फीस देने से इनकार करने के बाद हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने नौ जुलाई को पारित एक आदेश में अभिभावकों को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ी हुई स्कूल फीस का 50 प्रतिशत जमा करने के लिए कहा है।  इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। 

फीस का भुगतान न करने के कारण हटा दिया था बच्चों का नाम 

जानकारी दे दें कि कोर्ट का आदेश अभिभावकों की याचिका पर आया, जिन्होंने दलील दी थी कि द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने के कारण उनके बच्चों के नाम अपनी छात्र पंजी(student register) से हटा दिए हैं। 

अभिभावकों का दावा, डीओई  मंजूरी के बिना बढ़ाई फीस

मिली जानकारी के अनुसार अभिभावकों ने दावा किया था कि शिक्षा निदेशालय (डीओई) की मंजूरी के बिना फीस बढ़ाई गई है। न्यायालय ने याचिका पर शिक्षा निदेशालय के साथ-साथ स्कूल को भी नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 

20 से अधिक छात्रों को किया निष्कासित- अभिभावक

याचिकाकर्ता अभिभावकों ने दावा किया है कि स्कूल प्रशासन ने हाल ही में बढ़ी हुई फीस का भुगतान नहीं करने पर 20 से अधिक छात्रों को निष्कासित कर दिया। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने न केवल अपने बच्चों के नाम तुरंत बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, बल्कि स्कूल को शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल ‘अनुमोदित’ शुल्क लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को करेगी। 

इनपुट- भाषा

ये भी पढ़ें- भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? 

DM की एक महीने की सैलरी कितनी होती है?
राजस्थान में डिप्टी जेलर का क्या है पे स्केल? निकली है भर्ती; जानें एलिजिबिलिटी

 

 

Latest Education News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें एजुकेशन सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement