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क्या बंद होने पर भी स्कूल ले सकते हैं डेवलपमेंट फीस, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

nnual and development fees : दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि जब तक स्कूल दोबारा खुल न जाएं तब तक छात्रों के माता-पिता से "वर्तमान लॉकडाउन" के दौरान वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 30, 2020 14:46 IST
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Image Source : FILE School

Annual and development fees : दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि जब तक स्कूल दोबारा खुल न जाएं तब तक छात्रों के माता-पिता से "वर्तमान लॉकडाउन" के दौरान वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता है। एक निजी स्कूल के पैरेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 अगस्त के आदेश में न्यायमूर्ति जयंत नाथ द्वारा प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की गई थी। इस स्कूल ने जुलाई से ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक और विकास शुल्क लेना शुरू कर दिया था।

अदालत ने स्कूल को जुलाई और महीने के लिए माता-पिता से वार्षिक और विकास शुल्क लेने से अगले आदेशों तक रोक दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और स्कूल को एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें माता-पिता के सहयोग की दलील दी गई थी।

अदालत ने मामले को 16 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। आदेश के अनुसार, वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से सुनवाई के दौरान, स्कूल ने तर्क दिया कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और इसलिए, यह वार्षिक और विकास शुल्क लगा सकता है।

हालाँकि, दिल्ली सरकार ने अपने अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि शिक्षा निदेशालय के 18 अप्रैल के परिपत्र ने स्कूलों से लॉकडाउन की अवधि के दौरान वार्षिक और विकास शुल्क नहीं वसूलने को कहा है, क्योंकि उनमें से कोई भी लागू नहीं है। स्कूल खुल गए हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा, विचाराधीन स्कूल लॉकडाउन की अवधि पूरी होने तक वार्षिक और विकास शुल्क नहीं ले सकता है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने कहा, "मेरी राय में, प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान और लॉकडाउन के दौरान माता-पिता से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता है।" कोर्ट ने कहा कि अभिभावकों को ट्यूशन फीस देनी होगी।

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