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दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्कूल फीस एक्ट को दी मंजूरी

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे अब दिल्ली में स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Apr 29, 2025 03:44 pm IST, Updated : Apr 29, 2025 04:32 pm IST
राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मिली मंजूरी- India TV Hindi
Image Source : PTI (FILE) राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मिली मंजूरी

राष्ट्रीय राजधानी में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे अब दिल्ली में स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली विधानसभा का अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को पास करेंगे और इसे तुरंत लागू करेंगे।" मुख्यमंत्री ने कहा, "कई दिनों से एक विषय चल रहा था। फीस  को लेकर पेरेंट्स के मन में बेचैनी थी। जब हमने अपने DMs को जांच के लिए भेजा, तब पता चला कि दिल्ली में फीस ना बढ़े इसके लिए पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं था। ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है।"

भाजपा नेता आशीष सूद ने कहा," दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़े या नहीं बढ़े इसके बारे में CM ने बताया। पिछले कुछ समय से कुछ पेरेंट्स को दिक्कत थी, CM ने उसे सुना भी और जांच के आदेश भी दिए थे। इस समस्या के समाधान की हमने शुरुआत कर दी है। आज दिल्ली कैबिनेट ने एक बिल पास किया है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन और रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 पास किया गया है।"

"इस बिल में त्रिस्त्रीय समिति बनाकर इसे लागू किया जाएगा। पहले पर स्कूल फी रेगुलेशन समिति काम करेगी। इसमें पेरेंट्स भी होंगे। इस समिति में 1 SC/ST और 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये समिति 3 साल के लिए फीस बढ़ाने और घटने के बारे में फैसला लेगी।"  उन्होंने आगे कहा, "31 जुलाई को ये समित बन जाएगी। समिति को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर ये अपनी रिपोर्ट 30 दिन में नहीं दे पाएगी तो इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति के पास भेज दिया जाएगा। इनके पास 30 से 45 दिन का समय होगा। इस समिति में भी पेरेंट्स होंगे और यहां भी अगर फैसला नहीं हुआ तो मामला स्टेट लेवल समिति के पास जाएगा।" 

इस स्थिति में स्कूलों पर लग सकता है लाख के पार तक का जुर्माना

उन्होंने आगे कहा, "अगर स्कूल लेवल समित के निर्णय से पेरेंट्स खुश नहीं है तो 15% पेरेंट्स अपनी शिकायत लेकर सीधे डिस्ट्रिक्ट लवेल कमिटी के पास जा सकते हैं। जो स्कूल बिना कमेटी के फैसले के फीस बढ़ाएगा उस स्कूल के ऊपर 1 लाख 10 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उस स्कूल को टेकओवर करने का अधिकार भी सरकार के पास है।" 

दिल्ली विधानसभा में यह अधिनियम पारित होने के बाद कानून बन जाएगा और प्राइवेट स्कूल्स की फीस स्ट्रक्चर पर कड़े नियम लागू हो जाएंगे। ऐसे में यह एक्ट पेरेंट्स के लिए राहत की सांस के रूप में सामने आया है, जिससे मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग सकेंगी। 

Report- Anamika

 

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