Sunday, December 22, 2024
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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में शिक्षक बनने के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं

पटना: बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। मंगलवार (27 जून) को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी होना जरूरी नहीं है।

Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jun 27, 2023 14:52 IST, Updated : Jun 27, 2023 17:15 IST
प्रतीकात्मक फोटो
Image Source : FILE प्रतीकात्मक फोटो

पटना: बिहार कैबिनेट ने आज मंगलवार के एक एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। आज मंगलवार यानी 27 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। बता दें कि पहले बिहार में शिक्षक बनने के लिए यहां का स्थानी होना जरूरी था। नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 12 जुलाई है।

सरकार का सबसे बड़ा फैसला

मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने कुल 25 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगाई है। बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन सबसे बड़ा फैसला है। वहीं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति,स्थानांतरण,अनुशासनिक कार्रवाई व सेवाशर्त संशोधन नियामवली 2023 को भी स्वीकृति दी है। साथ ही पीडीएस सिस्टम स्मार्ट होगा। इसे साल 2026 तक के लिए लागू किया है।

पहले हुआ थी ये फैसला

जानकारी दे दें कि इससे पहले मंत्रीमंडल की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी थी। जिसके तहत विधायकों और विधान पार्षदों के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत हर साल 3 करोड़ की जगह 4 करोड़ की योजनाओं को करने पर भी फैसला हुआ था। इसके साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया था।

 

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