नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विधि विश्वविद्यालयों (Law Universities) को भौतिक रूप से परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही बीसीआई ने कोविड-19 के कारण उपस्थित न हो पाने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय खुलने के बाद परीक्षा देने का विकल्प दिया है.
बीसीआई ने रविवार को यह भी स्पष्ट किया कि जो छात्र परीक्षा में शामिल हुए और उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उन्हें परीक्षा में दोबारा शामिल होने का अवसर दिया जायेगा. काउंसिल ने कहा कि राज्य सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद परीक्षा आयोजित की जा सकती है.
बीसीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “काउंसिल द्वारा इस पर विचार किया गया है कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा दो नवंबर से परीक्षा करवाई जाती है और यदि वह परीक्षा किसी दंडनीय परिणाम के बिना करवाई जाती है तो जो भी छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएगा उसे विश्वविद्यालय खुलने के बाद फिर से परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जा