दिल्ली सरकार के बाद बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के कारण शनिवार को कक्षा 5 तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि स्कूल कब तक बंद रहेंगे इसे लेकर नोटिस में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जल्द ही इस संबंध में जिले के आला अधिकारी कोई फैसला ले सकते हैं।
क्या कहा गया नोटिस में
एक आधिकारिक बयान में, प्रारंभिक शिक्षा महानिदेशक के सहायक निदेशक ने कहा, "सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित उपायुक्त दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर AQI स्तर के मद्देनजर मौजूदा स्थितियों (GRAP के अनुसार) का आकलन करेंगे और फिजिकल रूप से कक्षाएं बंद कर सकते हैं और स्कूलों में कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।"
जानकारी दे दें कि यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने इन जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन करने का भी निर्देश दिया है।
दिल्ली में लागू हैं प्रतिबंध
गौरतलब है कि दिल्ली में AQI का लेवल 400 पार कर गया है, जिसके चलते सरकार ने GRAP III प्रतिबंध लागू किए हैं। दिल्ली सरकार ने फिजिकल क्लासेस बंद करने का भी ऐलान किया है। GRAP III प्रतिबंधों के तहत राष्ट्रीय राजधानी में BS III के सभी पेट्रोल वाहनों और BS IV श्रेणियों के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आस-पास के राज्यों से आने वाली नॉन-सीएनजी, नॉन-इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय बसों के भी दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा खनन और पेंटिंग समेत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। सड़क पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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