Wednesday, December 04, 2024
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गुजरात में करीब 40000 प्री-स्कूल एक दिन के लिए रहे बंद, जानें इसके पीछे की वजह

गुजरात में मंगलवार को लगभग 40 हजार स्कूल पंजीकरण नियमों पर चिंताओं को दूर करने में राज्य सरकार की ‘विफलता’ के विरोध में बंद रहे।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Dec 03, 2024 23:50 IST, Updated : Dec 03, 2024 23:50 IST
गुजरात में करीब 40,000 प्री-स्कूल मंगलवार को बंद रहे- India TV Hindi
Image Source : PEXELS गुजरात में करीब 40,000 प्री-स्कूल मंगलवार को बंद रहे

गुजरात में करीब 40,000 प्री-स्कूल मंगलवार को बंद रहे। राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण नियमों पर चिंताओं को दूर करने में "विफलता" के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के कारण बंद रहे। इन विद्यालयों के संगठन ने यह दावा किया।  सरकारी पॉलिसी के अनुसार सभी प्रीस्कूलों को फरवरी 2025 तक खुद को रजिस्टर कराना अनिवार्य है, निर्देशों के बारे में भ्रम के कारण पंजीकरण प्रक्रिया में देरी हुई है। पॉलिसी के अनुसार, जो लोग इसका पालन करने में विफल रहेंगे, उन्हें उक्त समय-सीमा के बाद संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

गुजरात इंडिपेंडेंट प्रीस्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने विभिन्न शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पनशेरिया से मुलाकात कर अपनी मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रवक्ता सागर नायक ने दावा किया कि गुजरात भर में लगभग 40,000 प्रीस्कूल, जिनमें लगभग 10 लाख बच्चे नामांकित हैं, पंजीकरण नियमों में विसंगतियों को दूर करने में सरकार की विफलता के विरोध में बंद रहे।

'सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ बार-बार किया अनुरोध'

नायक ने कहा कि प्रीस्कूलों ने पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ बार-बार अनुरोध किया है, लेकिन उनका समाधान नहीं किया गया है। नायक ने कहा, "बिल्डिंग यूज (बीयू) की अनुमति को लेकर स्पष्टता का अभाव है। सभी प्री-स्कूल छोटे पैमाने पर चल रहे हैं। जबकि अधिकारियों ने प्रीस्कूलों को शैक्षणिक बीयू परमिट प्राप्त करने के लिए कहा है, हमने अधिकारियों से कहा है कि वे हमें कोई भी बीयू परमिट (आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक) प्राप्त करने की अनुमति दें या बीयू परमिट न होने की स्थिति में, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाना चाहिए।"

नायक ने कहा कि नीति के तहत आवश्यक 15 साल के लीज समझौते के बजाय, इस मुद्दे को हल करने में मदद करने के लिए एक साधारण 11 महीने के नोटरीकृत किराया समझौते की भी परमिशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, किसी भी मालिक या सह-मालिक को ट्रस्ट के बजाय स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दी जानी चाहिए, जैसा कि पॉलिसी के तहत जरूरी है।

नायक ने दावा किया कि सरकार की 'गुजरात राज्य के लिए गैर-अनुदान-सहायता निजी प्री-प्राइमरी शिक्षा संस्थानों के विनियमन की नीति' के गुजराती और अंग्रेजी भाषा संस्करणों में भी अंतर है, जिससे भ्रम और बढ़ गया है। (Input With PTI)

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