केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया कि वह पुलिस विभाग में उप-निरीक्षकों की चयन प्रक्रिया में 241 अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति दे। हालांकि, आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक शेख शकील अहमद ने बताया कि कैट की जम्मू पीठ, जिसमें राजिंदर सिंह डोगरा (न्यायिक सदस्य) और राम मोहन जौहरी (प्रशासनिक सदस्य) शामिल हैं, ने यह भी कहा कि इन आवेदकों के परिणाम बोर्ड द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे, जो न्यायाधिकरण के अगले आदेश की प्रतीक्षा करेगा।
2022 में सीबीआई ने 33 लोगों के खिलाफ दायर किया था चार्जशीट
27 मार्च 2022 को जेकेएसएसबी ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन 1,300 जूनियर इंजीनियरों और 1,000 वित्त लेखा सहायकों के साथ 1,200 उम्मीदवारों की चयनित सूची को जुलाई में पेपर लीक और कदाचार के आरोपों के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसने 12 नवंबर, 2022 को 33 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
पीठ ने दिया ये आदेश
एक बार की आयु में छूट की मांग करने वाले 241 अधिक आयु वाले बेरोजगार स्नातकों द्वारा दायर आवेदन का निपटारा करते हुए, कैट की जम्मू पीठ ने जेकेएसएसबी को निर्देश दिया कि वह आवेदकों को पिछले महीने अधिसूचित उप-निरीक्षक के पदों पर चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदकों की भागीदारी उनके स्वयं के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी, तथा उनके परिणाम अधिकरण के अगले आदेश तक सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे। (Input With PTI)
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