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पहलवान सुशील कुमार को मिली अंतरिम जमानत, सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में है आरोपी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने र्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार और अन्य के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की हैं। यह मामला फिलहाल रोहिणी कोर्ट में विचाराधीन है। इसी मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जेल में बंद है।

Edited By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Nov 04, 2022 11:39 pm IST, Updated : Nov 05, 2022 06:28 am IST
पहलवान सुशील कुमार- India TV Hindi
Image Source : FILE पहलवान सुशील कुमार

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार पहलवान और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने बताया कि उनके मुवक्किल को उनकी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मिली है। राणा ने कहा, सावी- उनकी पत्नी, बीमार है। वह इस महत्वपूर्ण समय के दौरान उससे मिलना चाहता था। अदालत ने मामले की सुनवाई की और अंतरिम जमानत की अनुमति दी।

पत्नी की देखभाल के आधार पर मिली जमानत 

उन्होंने कहा, सावी की सोमवार को सर्जरी र्स्तावित है। सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई है। याचिका 'विशुद्ध रूप से चिकित्सा और मानवीय आधार पर' थी। याचिका में कहा गया है कि उनकी पत्नी लंबे समय से पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द से पीड़ित थी। याचिका में कहा गया था कि, "उनकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द निचले अंगों को भी प्रभावित करने लगा और वह बिना सहारे के ठीक से चलने में असमर्थ थी। वह वॉशरूम में फिसल गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में झटका लगा। उनका 7 नवंबर को आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन होना है।"

दिल्ली पुलिस ने किया जमानत का विरोध 

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि यह अपराध जघन्य प्रकृति का है और हत्या के मामले से जुड़ा है। पुलिस ने तर्क दिया कि, "सावी अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसकी देखभाल के लिए उसके परिवार में अन्य सदस्य भी हैं। सुशील कुमार के गवाहों को प्रभावित करने और धमकाने की पूरी संभावना है।"

तिहाड़ जेल में बंद है सुशील कुमार 

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा: आवेदक की पत्नी की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दो नाबालिग बच्चे हैं, इस अदालत का विचार है कि आरोपी की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, उन्हें 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने सुशील कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को भी जमा करने को कहा है। दो सुरक्षाकर्मी सुशील पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेंगे। सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद था। वह हत्या के आरोपों का सामना कर रहा है। पुलिस इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

 

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