दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जोरदार बहस हुई जिसमें कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत मामले में आज हुई सुनवाई के बाद बेंच से उठते समय जस्टिस संजीव खन्ना ने ED के वकील से कहा कि वह शुक्रवार को मामले पर आदेश दे सकते हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कल कही थी ये बात
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल इस दौरान किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इसके लिए शर्त रखते हुए सिंघवी ने कहा कि इस दौरान सीएम के हस्ताक्षर न होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल फाइलों को वापस न भेजें। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर वो जमानत के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और हितों के टकराव वाली स्थिति पैदा हो सकती है।
ED के वकील ने किया था जमानत का विरोध
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल पर किसी भी तरह की नर्मी बरतने का विरोध किया और कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये राजनेताओं के लिए एक अलग कानून का पालन किए जाने जैसा हो जाएगा। तुषार मेहता ने किसान और दुकान मालिक का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई किसान फसल के समय जमानत मांगेगा तो क्या उसे भी जमानत दी जाएगी?
आबकारी नीति में कथित तौर पर हुए घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके घर से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।