देश की राजधानी दिल्ली में एक बुजुर्ग ने कुत्ते को ऐसी सजा दी कि अब अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। कुत्ता ने 70 वर्षीय शख्स पर भौंका तो उसने उस पर तेजाब फेंक दिया। शख्स के इस क्रूर हमले से कुत्ते की एक आंख खराब हो गई। मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने सुनवाई करते हुए शख्स को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि एक मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना किसी मनुष्य के लिए।
कोर्ट ने बताया गंभीर और संगीन
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा शर्मा ने कहा कि यह 'गंभीर और संगीन' अपराध रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। किसी भी तरह की नरमी बरतने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाएगा। शर्मा महेंद्र सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 फरवरी 2020 को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में जब शिकायतकर्ता के कुत्ते ने सिंह पर भौंकना शुरू किया, तो उसने अपने घर के अंदर से एक ज्वलनशील तरल पदार्थ लाकर कुत्ते के उपर फेंक दिया।
"जानवरों के प्रति दयालु होना हमारी जिम्मेदारी"
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रिदम शील श्रीवास्तव पेश हुए। अदालत ने कहा, "एक मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना कि किसी भी इंसान के लिए। एक इंसान से यह उम्मीद की जाती है कि वह यह याद रखे कि जानवरों के प्रति उसका व्यवहार मानवता को दर्शाता है। जानवरों के प्रति दयालु होना हमारी जिम्मेदारी है।"
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
न्यायालय ने 27 जुलाई को अपने फैसले में कहा, "दोषी ने ऐसा अपराध किया है जो न केवल इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला भी है। कुत्ते पर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंकना गंभीर और संगीन कृत्य है, जिसके कारण उसकी एक आंख चली गई और ऐसे व्यक्ति को कम सजा देकर छोड़ देना और दोषी के प्रति कोई नरमी बरतना समाज में एक प्रतिकूल संदेश देगा।" (भाषा)
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