नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि हमारे पास समन करने का अधिकार है। उनको हमारे समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। इन्हें पहली बार तो बुलाया नही गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नही किया? इस पर ईडी ने कहा कि हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेगें। हमनें पूछताछ के लिए बुलाया है।
ईडी ये हाई कोर्ट में दी ये दलील
ईडी ने कहा अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव नही लड़ रहे है फिर भी नही आ रहे है। कोर्ट ने इस पर कहा कि लेकिन वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ईडी ने कहा कि इसका मतलव यह नही है कि वो समन का पालन नही करेंगे।
ईडी ने केजरीवाल से संबंधित दस्तावेज हाई कोर्ट को सौंपा
वहीं, ईडी ने केजरीवाल से सम्बंधित दस्तावेज हाई कोर्ट के जज को सौंपा। यह दस्तावेज शराब नीति मामले से जुड़ा है। ईडी ने कहा कि यह फाइल सिर्फ कोर्ट देखेगी। याचिकाकर्ता को नहीं दिखाया जाएगा।
ईडी ने हाई कोर्ट से समय मांगा
ASG राजू ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा। उन्होंने कहा कि इस याचिका की मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाए। ईडी ने कहा कि हमें जवाब देने का समय देना चाहिए, केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है, किसी राजनीतिक पार्टी के संयोजक के रूप में नही। ASG ने कहा कि हम आज केजरीवाल को एक व्यक्ति के तौर पर बुला रहे हैं। हालांकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है और हम उन्हें किसी और हैसियत से बुला सकते हैं, लेकिन आज हमने उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से बुलाया है।
ईडी के वकील और केजरीवाल के वकील के बीच गरमा गरम बहस
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन भेजने का मलतब परेशान करने, प्रताड़ित करने और गैर-समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता। प्रत्येक समन कुछ चुनावों से संबंधित हैं और 1-2 विपश्यना से संबंधित है। सिंघवी ने कहा कि हम ईडी की दलीलों का विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ईडी लगातार समन कर रही है लेकिन अरविंद केजरीवाल को समय नहीं दे रही। वह उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के वकील और केजरीवाल के वकील सिंघवी के बीच तीखी बातचीत पर नाराजगी जताई।
एएसजी ने कहा केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई न करें
एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चहिए, जो राहत कल नहीं मिली वह राहत यह आवेदन दाखिल करने से नहीं मिल सकती है। जज ने कहा कि कल के मामले में तारीख दिये जाने के बाद ही यह अर्जी दाखिल की गयी है। एएसजी ने कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। जब कोई मामला सुनवाई योग्य नहीं हो तो आप किसी भी आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकते। जब मुख्य याचिका ही सुनवाई योग्य नहीं है तो इस याचिका में दायर किसी भी आवेदन पर सुनवाई कैसे हो सकती है?