नई दिल्लीः दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में Rau's IAS कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में बुधवार को कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने गोरखा फ़ोर्स गाड़ी के ड्राइवर मनोज कथूरिया की बेल रिजेक्ट करते हुए अपने आदेश में कहा है कि आरोपी ने खतरे पर कोई ध्यान नहीं दिया।
कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि आरोपी अपनी गाड़ी को पानी से भरी सड़क से तेज रफ्तार से निकलता है। जिससे भारी मात्रा में पानी गेट की तरफ जाता है और फिर बेसमेंट में भर जाता है। जिससे तीन लोगों की जान चली गई। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज को देखने पर प्राइमा फेसी यह पता चलता है कि कुछ लोगों ने ड्राइवर को आगे संभावित खतरे के लिए अलर्ट किया था लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
इस वजह से खारिज हुई याचिका
अदालत ने कहा कि आरोपी के ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर है। साथ ही इस मामले में क्योंकि अभी जांच चल रही है और साथ ही दूसरी सिविक एजेंसीज के भूमिका की भी जांच हो रही है, इसलिए इस समय बेल नहीं दी जा सकती।
ड्राइवर पर क्या है आरोप
कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एसयूवी को उस सड़क पर चलाया, जहां बारिश का पानी भरा हुआ था। इससे पानी का बहाव एक तरफ बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए तथा बेसमेंट जलमग्न हो गया। चारों सह-मालिकों पर आपराधिक कृत्य को उकसावा देने का आरोप लगाया गया है। मामले में पांचों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, रविवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने राऊज आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इन लोगों की जमानत याचिका खारिज
अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो जाने के मामले में एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) चालक और बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने ड्राइवर मनुज कथूरिया और बेसमेंट के सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।