Friday, October 04, 2024
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चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत? अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में राहत मिल सकती है। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है।

Edited By: India TV News Desk
Updated on: May 03, 2024 17:10 IST
अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO अरविंद केजरीवाल

दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर ये मामला लंबा चलेगा तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मंगलवार (7 मई) को बहस के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि वह दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने को लेकर विचार करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए, अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है।

केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेगी ED

राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते।’’ शीर्ष अदालत ने राजू से सात मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयारी के साथ आने को कहा। पीठ ईडी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है।

21 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने को कहा था। इससे पहले 9 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि यह गैरकानूनी नहीं है और केजरीवाल को बार-बार जारी समन की अवहेलना करने और जांच में शामिल नहीं होने के बाद ईडी के पास ‘‘बहुत कम विकल्प’’ बचा था।

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