SC On Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। इसी मामले पर दोबारा सिसोदिया ने कोर्ट से विचार की मांग की थी। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस दौरान सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज
इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपये का लेनदेन साबित कर पाई है। फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 6 महीने में अगल निचली अदालत में मुकदमा खत्म नहीं होता तो जमानत के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर भूमिका के आरोप में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान से सिसोदिया हिरासत में हैं।
26 फरवरी को हुई गिरफ्तारी
26 फरवरी को हुई गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। मार्च महीने में पुलिस ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से उनसे पूछताछ की जिसके बाद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि दिल्ली सरकार पर व अन्य अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने को लेकर आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है। इसी मामले में सिसोदिया गिरफ्तार हैं।