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सुप्रीम कोर्ट ने दिए दिल्ली में डिसइंफेक्शन टनल बंद करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डिसइंफेक्शन टनल बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार को एक महीने में निर्देश जारी करने को कहा है। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह करने के लिए 29वें दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : November 05, 2020 21:03 IST
Supreme Court orders Centre to ban use of disinfectant tunnels on humans
Image Source : FILE Supreme Court orders Centre to ban use of disinfectant tunnels on humans

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डिसइंफेक्शन टनल बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार को एक महीने में निर्देश जारी करने को कहा है। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह करने के लिए 29वें दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है जिसमें कोरोना से बचने के लिए डिसइंफेक्शन सुरंग के उपयोग, निर्माण, विज्ञापन और स्वच्छता सुरंग की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि ऐसी सुरंगों में लोगों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव होता है जो इससे गुजरते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डिसइंफेक्शन सुरंग पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि डिसइंफेक्शन सुरंग का उपयोग करना चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है।

बता दें, कोरोना वायरस से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन सुरंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी पर दिशा-निर्देश जारी करने को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी थी। पिछली सुनवाई में ही केंद्र द्वारा डिसइंफेक्शन सुरंगों का इस्तेमाल करने वाले सभी संबंधित पक्षों को बताया गया था कि ये बेहद हानिकारक होती है।

उस वक्त केंद्र द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने पूछा कि यदि यह खराब है तो केंद्र इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसे लेकर उचित निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

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