दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। उनको 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। ऐसी खबर है कि आज शाम ही सिसोदिया को जेल से रिहा भी कर दिया जाया जाएगा। इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
दरअसल, हाईकोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब जब उन्हें जमानत मिल गई है तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। आइए आपको बताते हैं कि किस नेता ने सिसोदिया की जमानत पर क्या कहा है-
राघव चड्ढा ने क्या कहा?
सिसोदिया को जमानत मिलने पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर सिसोदिया की फोटो के साथ लिखा है, ''दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं।''
सिसोदिया को जमानत पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है, ''मनीष जी की बेल से बहुत ख़ुशी है। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे।''
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के फैसले का RJD सांसद मनोज झा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पूरी टीम विपक्ष को साधने में लगी थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी सिसोदिया को जमानत मिलने पर खुशी जताई है।
'भगवान के घर देर है अंधेर नहीं'
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया के 17 महीने कौन लौटाएगा। सत्य की जीत हुई है और आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी का जोश हाई रहेगा। वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने X पर लिखा है, 'भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।'
'सिसोदिया के स्पीडी ट्रायल के अधिकार का हुआ हनन'
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वजह भी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की ट्रायल में देरी हुई है जिससे उनके स्पीडी ट्रायल के अधिकार का हनन हुआ है। दूसरी वजह ये बताई कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है क्योंकि अब ये जांच एजेंसियों के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जमानत रूल है जबकि जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ टर्म एंड कंडीशन भी रखी है जैसे सिसोदिया को 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जाना होगा। साथ ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।