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Independence Day 2023: दिल्ली में लाल किले, राजघाट के आसपास धारा 144 लागू, 16 अगस्त तक रहेंगे कई प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई है।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Aug 10, 2023 9:56 IST, Updated : Aug 10, 2023 9:56 IST
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Image Source : PTI लाल किला

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मद्देनजर राजघाट, ITO और लाल किले जैसे इलाकों के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने ट्विटर पर कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, आईटीओ, लाल किले के आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी है। इन इलाकों में लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है।’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

16 अगस्त तक पैराग्लाइडर, ड्रोन पर प्रतिबंध

इससे पहले दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया कि सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं।

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Image Source : PTI
लाल किला

आदेश में कहा गया है कि इसलिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा।

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