शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल को समन भेजे जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह सच्चाई की जीत है। बीजेपी ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। इसे लेकर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस से यह साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी पार्टी (AAP) को खत्म करना है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए वे केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाने, जेल भेजने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
AAP से डरी हुई है बीजेपी- आतिशी
अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किया गया है और सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। आप की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अपने कैबिनेट सहयोगी भारद्वाज के समान विचार व्यक्त किए और कहा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। आतिशी ने आरोप लगाया, "बीजेपी दिल्ली और पंजाब (जहां आप सत्ता में है) में किए जा रहे काम से डरी हुई है। वे मुफ्त बिजली, अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक से डरते हैं। वे आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डालना चाहते हैं। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इसी साजिश के तहत ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। वे उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते हैं और लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे।
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"बीजेपी के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हुए"
बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को समन और उसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से बीजेपी का यह रुख सही साबित हुआ है कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने से बीजेपी के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हुए और अब केजरीवाल को ईडी का समन इस भ्रष्टाचार गाथा को अंजाम तक पहुंचाने का अंतिम कदम है, क्योंकि वह खुद जेल जा रहे हैं।"
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घाटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की अस्थायी तौर पर पुष्टि हुई है।
- PTI इनपुट के साथ
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