मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस साल जनवरी में न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व प्रवर्तन निदेशालय (ED) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछले साल मई में मिली थी अंतरिम राहत
पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल हैं। पीठ मामले के अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी फैसला सुनाएगी। सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा। आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
धन शोधन के आरोप में किया गया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनको सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।
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