Wednesday, November 20, 2024
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अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी, शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्य कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही हैं।

Edited By: Shakti Singh
Updated on: August 08, 2024 15:35 IST
Arvind Kejriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल

दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दी थी। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने से केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ⁠सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। ⁠हाई कोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है।

पांच सितंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें पहले ही उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। नई तारीख मांगने पर न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा, ‘‘पिछली बार भी स्थगन मांगा गया था। आप हर समय अदालत से इस तरह अनुरोध नहीं कर सकते, जैसे अदालत के पास कोई और काम ही न हो। आपको अपनी डायरी को उसी हिसाब से समायोजित करना होगा। ऐसा मत सोचिए कि अदालतें आपको बिना सोचे-समझे तारीख दे देंगी।’’ ईडी के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछली बार तारीख की मांग जांच एजेंसी की ओर से नहीं, बल्कि आप के वकील की ओर से की गई थी। उन्होंने उच्च न्यायालय से मामले पर बहस के लिए नजदीक की तारीख देने का आग्रह किया था। इस मामले को अब सुनवाई के वास्ते पांच सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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