Monday, March 31, 2025
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चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को मिली राहत, कोर्ट ने दी पेशी से छूट

चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। इस मामले में आज दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को थोड़ी राहत प्रदान की है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Shailendra Tiwari Published : Apr 05, 2024 11:31 IST, Updated : Apr 05, 2024 11:31 IST
Karti Chidambaram
Image Source : PTI कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम

चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर आज राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में सुनवाई है। बता दें कि कोर्ट ने ED द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कार्ति चिदंबरम को समन जारी किया था, साथ ही कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया था। इस मामले में आज कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे को थोड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने भेजा था समन

गौरतलब है कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत 8 आरोपितों को समन भेजकर 5 अप्रैल को पेश होने को कहा था। ईडी ने साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस कथित घोटाले के समय कार्ति के पिता पी.चिदंबरम केन्द्रीय गृह मंत्री थे।

कार्ती को पेशी से छूट

इस मामले के सुनवाई के दौरान कार्ती चिदंबरम ने कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कार्ती को पेशी से छूट दी। जानकारी के मुताबिक, कार्ती के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में कार्ती की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए लंबित है। कार्ती चिदंबरम को छोड़कर अगली सुनवाई तक कोर्ट ने सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत दी। हालांकि कार्ती चिदंबरम को हाईकोर्ट से राहत मिल हुई है। कार्ती के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखा है।

ED ने किया विरोध 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को नियमित जमानत याचिका दाखिल करने को कहा। जिस पर ED ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। साथ ही बाकी आरोपियों की ज़मानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जानकारी दे दें कि इस मामले में ED ने कार्ती चिदंबरम समेत कुल 8 को आरोपी बनाया है। जिसमें 5 व्यक्ति है और तीन कंपनियां शामिल है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तक टाल दिया है, साथ ही अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख दे दी है।

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