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'मुझे आतंकवादी कहने वालों को जवाब मिल गया', याचिका खारिज किए जाने पर बोले केजरीवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच के अनुरोध वाली कांग्रेस नेता की एक याचिका ‘‘पूरी तरह बेबुनियाद’’ बताते हुए खारिज कर दी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 15, 2022 20:31 IST
Arvind Kejriwal and Manish Sisodia- India TV Hindi
Image Source : PTI Arvind Kejriwal and Manish Sisodia

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी अलगाववादियों से संबंध के आरोपों पर उच्च स्तरीय जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख ने कहा कि अदालत का फैसला उन लोगों को जवाब है जिन्होंने उनको ‘‘आतंकवादी’’ कहा। इससे पहले दिन में, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच के अनुरोध वाली कांग्रेस नेता की एक याचिका ‘‘पूरी तरह बेबुनियाद’’ बताते हुए खारिज कर दी।

कोर्ट कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन आरोपों की जांच का अनुरोध किया गया था कि आप और उसके संयोजक केजरीवाल के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और अन्य खालिस्तानी ताकतों से संबंध हैं तथा पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए उनसे धन प्राप्त किया है। अदालत के आदेश के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘जिन लोगों ने मुझे आतंकवादी बोला था, पहले जनता ने उनको जवाब दिया। आज अदालत ने उन्हें जवाब दे दिया।’’

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर नहीं करें। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘याचिका में आप कहते हैं कि अधिकारियों को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र की जानकारी है। किसी जांच के लिए हमारे निर्देश देने का सवाल कहां पैदा हो रहा है? कृपया इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दर्ज न करें। यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। क्या यह सोचने का कोई कारण है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?’’

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