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लाल किला हिंसा: दीप सिद्धू दोबारा को दोबारा इस मामले में किया गया गिरफ्तार, सुबह मिली थी जमानत

गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है।

Reported by: Atul Bhatia @atul_bhatia1
Published on: April 17, 2021 16:12 IST
लाल किला हिंसा: दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोबारा किया गिरफ्तार, सुबह मिली थी जम- India TV Hindi
Image Source : PTI लाल किला हिंसा: दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोबारा किया गिरफ्तार, सुबह मिली थी जमानत

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू की तिहाड़ जेल से गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि, आज ही तीस हजारी कोर्ट ने सिद्धू को जमानत दी थी। लेकिन इसके जेल से बाहर निकलने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने पुरातत्व विभाग की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर में सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया।

दीप सिद्धू को 26 जनवरी को लाल किले हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और क्राइम ब्रांच के हैंडओवर कर दिया था। 26 जनवरी को लाल किले में हुई तोड़फोड़ के बाद हुए नुकसान को लेकर पुरातत्व विभाग ने इसकी लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस क्राइम को दी थी, जिस पर क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया था। आज क्राइम ब्रांच ने इसी मामले में सिद्धू की गिरफ्तारी तिहाड़ जेल से की है।

अदालत ने अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू की जमानत मंजूर की

दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू की जमानत मंजूर कर ली है। विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत शुक्रवार को मंजूर की। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी नौ फरवरी, 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में रहा। उसने कहा कि केवल आवाज के नमूने के मकसद से और अवधि के लिए हिरासत में रखने की पुलिस की याचिका उचित नहीं है। 

न्यायाधीश ने कहा, 'अभियोजन का मामला मुख्य रूप से उन वीडियो रिकॉर्डिंग की सामग्रियों और फुटेज पर आधारित है, जो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि आरोपी-प्रार्थी इस प्रकार के मंच पर उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ करने में सक्षम है।' अदालत ने अभियोजन के इस तर्क को खारिज किया कि आरोपी जमानत पर रिहा किए जाने के बाद फरार हो सकता है। उसने कहा कि अभियोजन के मामले के अनुसार आरोपी एक जाना-माना व्यक्ति है, ऐसे में कड़ी शर्ते लगाकर इस आशंका को दूर किया जा सकता है। न्यायाधीश ने जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को निर्देश दिया कि वह जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा कराए और जब कभी आवश्यकता पड़े, पुलिस थाने एवं अदालत में पेश हो। 

अदालत ने कहा, 'वह किसी भी तरीके से गवाहों को प्रभावित नहीं करे, उन्हें डराए-धमकाए नहीं और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करें।' सिद्धू को 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला तक पहुंच गये थे और ऐतिहासिक स्मारक परिसर में घुस गये थे। उन्होंने उसकी प्राचीर पर एक ध्वजदंड पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। लाल किला हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने दो कांस्टेबल से 20 कारतूस वाली दो मैगजीन छीन ली थीं। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। 

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