नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की Rau's कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे में गिरफ्तार SUV ड्राइवर मनोज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि SUV ड्राइवर ने बुधवार को मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी SUV को उस सड़क पर चलाया, जहां बारिश का पानी भरा हुआ था। इससे पानी का बहाव एक तरफ बढ़ गया और 3 मंजिला इमारत के गेट टूट गए तथा बेसमेंट जलमग्न हो गया। इससे पहले बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में अपराध को ‘गंभीर’ बताते हुए कथूरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका भी हुई थी खारिज
अदालत ने बेसमेंट के 4 सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका भी खारिज करते हुए बुधवार को कहा था कि जांच अभी ‘प्रारंभिक चरण’ में है। अदालत ने कहा था कि पार्किंग और घरेलू भंडारण के लिए निर्धारित बेसमेंट का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना ‘कानून का सरासर उल्लंघन’ है। स्थानीय अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने से कुछ घंटे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने SUV ड्राइवर को गिरफ्तार करके ‘अजीब’ जांच करने के लिए पुलिस की आलोचना की थी।
'तेज गति से गाड़ी को चलाने से उठी थी लहर'
जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने कहा था, ‘घटना का CCTV फुटेज देखने पर पता चलता है कि पहले से ही भारी जलभराव वाली सड़क पर आरोपी के तेज गति से गाड़ी चलाने से पानी में तेज लहर उठी, जिसके कारण गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में चला गया और इस घटना में 3 निर्दोष छात्रों की जान चली गई।’ मजिस्ट्रेट ने कहा कि वीडियो फुटेज से ‘प्रथम दृष्टया’ पता चलता है कि कथूरिया को कुछ राहगीरों ने तेज गति से गाड़ी न चलाने के लिए आगाह किया था, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया।