![Put your house in order, Delhi High Court tells Kejriwal govt](https://static.indiatv.in/khabar-global/images/new-lazy-big-min.jpg)
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज दिया। ऑक्सीजन के लिए मची त्राहि पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे। इसके साथ हीं हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन का आदेश दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कल सुबह 10 बजे तक ऑक्सीजन स्टॉक पर हलफनामा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं बल्कि लोगों की मदद करने का है।
हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाज़ारी पर नाराजगी जताई और दिल्ली सरकार के पूरे सिस्टम को फेल बताया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार से जज ने कहा कि आप कुर्सी पर हैं, आप सरकार चला रहे हैं लेकिन समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप लॉलीपॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार को फटकार तो लगाई ही, एक ऑक्सिजन सप्लायर पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया।ऑक्सिजन सप्लाई को लेकर एक सप्लायर के झूठ को पकड़ने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को उस यूनिट को टेक ओवर करने और ऑक्सिजन की जरूरत वाले अस्पतालों से उससे सप्लाई का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कल तक यूनिट का टेकओवर हो जाना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि आज ही हो जाएगा।
दरअसल, सुनवाई के दौरान एक सप्लायर तरुण सेठ ने दावा किया कि उन्हें उन्हें तो सिर्फ 4 अस्पतालों को ऑक्सिजन सप्लाई के लिए कहा गया है। सेठ ने कहा कि जब वह दिल्ली सरकार के अधिकारियों से पूछते हैं कि क्या वह सारा ऑक्सिजन इन्हीं 4 अस्पतालों को भेजें तब वे कहते हैं कि बाकी 76 को भी आपको मैनेज करना होगा। इसी बीच सप्लायर ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल के बारे में दावा किया कि वह ऑक्सिजन नहीं ले रहे, कहते हैं कि किसी और अस्पताल को दे दें, हमें जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने उसके इस झूठ को पकड़ लिया।
हाई कोर्ट ने तरुण सेठ नाम के सप्लायर से कहा कि आप अपने अस्पतालों को ऑक्सिजन सप्लाई करिए वरना हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। एक भी मरीज मरा तो हम आपको लटका देंगे। अदालत ने कहा कि आप बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हैं। यहां इतनी त्राहि त्राहि हो रही है। लोग ऑक्सिजन न मिलने की वजह से मर रहे हैं और आप लाभ कमाने में लगे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप की यूनिट हम टेक ओवर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का अधिकारी बैठेगा।
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