Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि नौबत मिनी लॉकडाउन तक पहुंच गई है। आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI 900 से भी ज्यादा दर्ज किया गया। लिहाजा CQAM (कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने GRAP के चौथे और अंतिम चरण को भी लागू कर दिया है। इसके तहत NCR में बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान ( ग्रैप) की स्टेज -4 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
हेल्थ इमरजेंसी की दहलीज पर दिल्ली
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के अंतिम चरण के तहत प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंधों को लागू किए जाने को लेकर शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 दर्ज किया गया जो ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के करीब है। दिल्ली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति की दहलीज पर है।
प्रदूषण पर एक्शन में आया हरियाणा
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा प्रदेश के ज़िलों के उपायुक्तों को ग्रेप की स्टेज-4 के अनुरूप काम करने की दी हिदायत दी है। दिल्ली की हवा अगले कुछ दिनों में ‘सिवीयर प्लस’ श्रेणी में होने की आशंका के चलते सीएक्यूएम की उपसमिति ने ये निर्णय लिया है। ग्रैप की स्टेज -4 के तहत प्रतिबंध और कड़े हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेज -1, 2 और 3 के पहले से लागू प्रतिबंध भी लागू बने रहेंगे।
मिनी लॉकडाउन में क्या होंगी पाबंदियां
- GRAP के चौथे चरण के तहत दिल्ली में कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMV) के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए शनिवार से प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की।
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के ट्रकों को ही एंट्री मिलेगी। हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक प्रवेश कर सकते हैं। केजरीवाल ने घोषणा की कि शनिवार से शहर में प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे और स्कूलों में पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों की खुले में खेल गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी।
- दिल्ली और साथ लगते एनसीआर के ज़िलों में डीज़ल चालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल बीएस-6 वाहनों को छूट दी गई है। बीएस-6 मानक वाले वाहनों और आवश्यक व आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को छूट दी गई है।
- सीएक्यूएम के आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों और ‘ऑड-ईवन’ के आधार पर वाहनों के चलने पर फैसला ले सकती है।
- केंद्र व राज्य सरकारें घर से काम करने की इजाजत पर फैसला ले सकती हैं।
- वहीं हरियाणा में जिन क्षेत्रों में पीएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, उन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, चाहे वे एनसीआर में स्वीकृत ईंधन का ही इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हों।
- हालांकि दूध, डेयरी उत्पाद और जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण और दवा निर्माता उद्योगों को आदेशों में छूट दी गई है। ये उत्पाद बनाने वाली इकाइयां संचालित की जा सकती हैं।