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दिल्ली के फाइव स्टार होटल में कांड, 603 दिन ठाट-बाट से रहा शख्स, 58 लाख का बिल बिना चुकाए भाग गया

अंकुश दत्ता ने 30 मई 2019 को होटल में एक रात के लिए कमरा बुक किया था। होटल ने आरोप लगाया है कि दत्ता को 31 मई 2019 को होटल से चले जाना था, लेकिन वह 22 जनवरी 2021 तक वहां ठहरा रहा।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Jun 21, 2023 13:32 IST, Updated : Jun 21, 2023 13:32 IST
five star hotel
Image Source : FILE PHOTO बिना भुगतान के 603 दिन तक फाइव स्टा होटल में रहा व्यक्ति

नई दिल्ली: दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल ने आरोप लगाया है कि उसका एक गेस्ट होटल कर्मियों के साथ साठगांठ कर डेढ़ साल से ज्यादा समय तक बिना भुगतान के होटल में रहा, जिससे होटल को 58 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI) के पास एयरोसिटी स्थित होटल रोजिएट हाउस ने इस संबंध में आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया है। रोजिएट का संचालन करने वाली बर्ड एयरपोर्ट्स होटल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि विनोद मल्होत्रा द्वारा हाल में दर्ज कराई गई FIR के अनुसार, अंकुश दत्ता होटल में 603 दिन रहा, जिस पर 58 लाख रुपये का खर्च आया, लेकिन होटल छोड़ते समय उसने कोई भुगतान नहीं किया।

सॉफ्टवेयर सिस्टम में की छेड़छाड़?

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि होटल के ‘फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट’ के प्रमुख प्रेम प्रकाश ने नियमों का उल्लंघन कर दत्ता को लंबे समय तक होटल में ठहरने की अनुमति दी। एफआईआर के मुताबिक, प्रकाश होटल के कमरे के किराये के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत था और उसे सभी गेस्ट के बकाया पर नजर रखने वाले होटल के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच हासिल थी। होटल मैनेजमेंट को अंदेशा है कि प्रकाश को दत्ता से कुछ कैश मिला होगा, जिससे वह गेस्ट का विवरण रखने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम में छेड़छाड़ कर होटल में अधिक दिनों तक रुकने में उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। एफआईआर में कहा गया है, ‘‘अंकुश दत्ता ने गलत तरीके से लाभ उठाने और होटल को उसके वाजिब किराये से वंचित करने के मकसद से प्रेम प्रकाश सहित कुछ ज्ञात और अज्ञात होटल कर्मियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची।’’

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एक रात के लिए बुक किया था कमरा
होटल ने दावा किया है कि दत्ता ने 30 मई 2019 को होटल में एक रात के लिए कमरा बुक किया था। उसने आरोप लगाया है कि दत्ता को 31 मई 2019 को होटल से चले जाना था, लेकिन वह 22 जनवरी 2021 तक वहां ठहरा रहा। होटल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि उन्होंने ‘‘अपराध, विश्वासघात, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और खातों से छेड़छाड़ कर जालसाजी’’ की है। आईजीआई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(इनपुट- भाषा)

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