दिल्ली-एनसीआर में GRAP-II लागू हो चुका है। लोगों पर कई पाबंदियां भी लग चुकी है और नियम काफी सख्त कर दिए गए है। बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने को लेकर NMDC ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा कर दोगुनी कर दी है यानी अब निजी गाड़ी वालों को पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने पर दोगुना फीस देना होगा। ये पार्किंग फीस बढ़ोतरी आज यानी 23 अक्टूबर से लागू हो गई है।
एनडीएमसी ने पार्किंग स्टैंडों से सख्त लहजे में कहा है कि सभी संबंधित एजेंसियां इसका कड़ाई से पालन कराएं। एनडीएमसी की 149 पार्किंग स्टैंड में बढ़ी हुई ये दरें लागू हो गई है। हालांकि गनीमत यह है कि बढ़ी हुई दरें मासिक पास वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगी। बता दें कि बीते साल भी एनडीएमसी ने ऐसा किया था।
किस वाहन के लिए कितना लगेगा पैसा?
वाहन | पहले | अब |
दोपहिया वाहन | 10 रुपये प्रति घंटा | 20 रुपये प्रति घंटा |
चारपहिया वाहन | 20 रुपये प्रति घंटा | 40 रुपये प्रति घंटा |
जानकारी दे दें कि एनडीएमसी में पहले पार्किंग फीस 20 रुपये प्रति घंटा फीस के हिसाब से चार पहिया वाहनों को देना होता था यानी 24 घंटे में अधिकतम 100 रुपये ही वसूले जा सकते थे। लेकिन अब यही फीस 40 रुपये प्रति घंटे हो गया और जो अब 24 घंटे के लिए 200 रुपये हो गया है। इसी तरह दोपहिया वाहन के लिए 10 रुपये प्रति घंटा था, जिससे 24 घंटे में अधिकतम 50 रुपये वसूला जा सकता था। पर अब ये फीस भी 20 रुपये प्रति घंटा हो गया है और 24 घंटे के लिए 100 रुपये प्रति घंटा हो गया है।
GRAP-2 लागू होते ही ये भी बैन
- डीजल जनरेटर पर रोक, इमरजेंसी सेवाओं में सिर्फ छूट
- निमार्ण कार्य पर भी जनवरी तक रोक
- खुले में कूड़ा या लकड़ी जलाने पर रोक
दिल्ली मेट्रो ने उठाए ये कदम
दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। मेट्रो अब हर दिन 40 फेरे लगाएगी। इससे उम्मीद है कि लोग अपने निजी वाहन को छोड़ मेट्रो से सफर करेंगे। DMRC के मुताबिक, अभी दिल्ली मेट्रो रोजाना 4,200 फेरे लगाती है।
ये भी पढ़ें: