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राजधानी दिल्ली में 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर, ड्रोन पर प्रतिबंध; सुरक्षा कारणों से लिया फैसला

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अभी से सख्ती बढ़ा दी गई है। 22 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक राजधानी में पैराग्लाइडर, ड्रोन, हॉट एयर बैलून आदि के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

Reported By : Kumar Sonu Edited By : Niraj Kumar Published : Jul 21, 2023 10:33 pm IST, Updated : Jul 22, 2023 12:09 am IST
प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : पीटीआई/फाइल प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के आसमान पर पहरा सख्त कर दिया गया है। 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है।

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर आदेश जारी

दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। 

आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि इसलिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 26 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जो शनिवार से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। 

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