ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग में तीन छात्रों की मौत का मामले में CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में सील कवर रिपोर्ट दाखिल की है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI और MCD को मामले में अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में चीफ सेक्रेटरी को भी रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है। बता दें कि बीते जुलाई महीने में राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने के कारण यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी।
यह बहुत गंभीर मामला- दिल्ली हाई कोर्ट
पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए CBI को जांच पूरी करने के लिए समय दिया है, CVC को जांच की निगरानी करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही रेयर केस है इसलिए ही हमने CBI को जांच सौंपी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश
राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेद्र नगर हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट सभी पक्षों दलीलों को सुनने के बाद हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि CVC का वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करेगा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को फटकार भी लगाई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि MCD के साथ समस्या यह है कि कोर्ट के समय समय पर आदेश देने के बावजूद वो आदेश लागू नहीं होता।
क्या था पूरा हादसा?
बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में अचानक बारिश का पानी भरने से एर्नाकुलम निवासी 23 वर्षीय नवीन दलविन, उत्तर प्रदेश की 25 साल की श्रेया यादव और तेलंगाना की 25 वर्षीय तान्या सोनी की मौत हो गई थी। घटना के बाद बेसमेंट को सील कर दिया गया था। इस हादसे के बाद काफी हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला था।
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