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ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव, HSRP हीं नहीं इन बातों के लिए भी कट रहा चालान; बाइक पर भी सख्ती

दिल्ली में ट्रैफिक और ड्राइविंग के नियम सख्त हो गए हैं। नए नियम के अनुसार अगर आप भी कार की पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : January 16, 2021 9:23 IST
Now pay fine for not wearing seat belt on car's back seat, not installing side mirror on bikes
Image Source : PTI दिल्ली में ट्रैफिक और ड्राइविंग के नियम सख्त हो गए हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली में ट्रैफिक और ड्राइविंग के नियम सख्त हो गए हैं। नए नियम के अनुसार अगर आप भी कार की पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं और साइड मिरर नहीं है तो भी इसको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आपको जुर्माना तक हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि, अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं जबकि कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं जिससे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।

किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में ही इस नियम का उल्लेख

ट्रैफिक पुलिस यह भी कहा कि कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है जो लोगों में जागरुकता की कमी का अहसास दिलाता है। किसी बड़े एक्सीडेंट में इसी छोटी लापरवाही के चलते पैसेंजर की मौत तक हो जाती है। अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है।

अभियान चलाएगी ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक पुलिस अब दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। जानकारी के अनुसार, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा।

Now pay fine for not wearing seat belt on car's back seat, not installing side mirror on bikes

Image Source : DELHI TRAFFIC POLICE
दिल्ली में ट्रैफिक और ड्राइविंग के नियम सख्त हो गए हैं। 

बता दें कि दिल्ली पुलिस बिना हाई सिक्टोरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के चालान भी काट रही है। पहले ही दिन बिना हाई सिक्टोरिटी नंबर प्लेट वाली 239 गाड़ियों के चालान काटे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में लगभग 30 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें हाई सिक्टोरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है और इनमें लगभग 12 लाख कारें हैं। दिल्ली में एक दिन के अंदर अधिकतम 20 हजार हाई सिक्टोरिटी नंबर प्लेट जारी किए जा सकते हैं।

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