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फिलहाल दिल्ली में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, आप सरकार ने कोर्ट को बताया

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरुवार (3 दिसंबर) को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी या इसके हिस्सों में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : December 03, 2020 16:07 IST
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Image Source : PTI Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal

नयी दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरुवार (3 दिसंबर) को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी या इसके हिस्सों में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ को इस बारे में जानकारी दी। 

अदालत ने 26 नवंबर को पूछा था कि क्या कोविड-19 से निपटने के लिए शहर में रात में कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जैसा कि कई अन्य राज्यों ने किया है। दिल्ली सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर तक मंजूरी दी जाने वाली गतिविधियों और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में पहले से जारी आदेशों की ही यथास्थिति बनाए रखने संबंधी आदेश जारी किए हैं। 

रिपोर्ट में कहा गया, 'इसलिए 31 दिसंबर तक किसी भी नई गतिविधि को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।' अदालत द्वारा जारी निर्देश और सलाह वकील राकेश मल्होत्रा की राष्ट्रीय राजधानी में जांच बढ़ाने और तेजी से परिणाम देने को लेकर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई है।

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