Highlights
- DDMA फैसला किया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- सरकारी सूत्रों ने बताया कि DDMA लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कह सकती है।
- राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है जिसके बाद यह निर्णय किया गया है।
नयी दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने गुरुवार को फैसला किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालांकि DDMA लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कह सकती है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई DDMA की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में आई कमी
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है जिसके बाद यह निर्णय किया गया है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 113 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीमारी की वजह से किसी मरीज को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। वहीं, 114 लोगों द्वारा कोविड-19 को मात दिए जाने के बाद शहर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 458 रह गई है। पिछले कई दिनों से संक्रमण काबू में है और इसकी दर में आमतौर पर गिरावट ही देखने को मिली है।
महाराष्ट्र में भी 2 अप्रैल से खत्म होंगी पाबंदियां
महाराष्ट्र से खबर आई है कि सूबे में अनिवार्य रूप से मास्क लगाने समेत कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियों को 2 अप्रैल से खत्म कर दिया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि 2 साल से ज्यादा समय के बाद महामारी से संबंधित पाबंदियों को हटाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा (मराठी नववर्ष) से कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। टोपे ने कहा कि दो अप्रैल से मास्क लगाना जरूरी नहीं रहेगा।