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निक्की हत्याकांड के आरोपी साहिल के कांस्टेबल भाई पर था छेड़छाड़ का केस, खुले कई राज

2018 में कंझावला थाने में साहिल के चचेरे भाई नवीन कुमार के खिलाफ एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published on: February 22, 2023 16:38 IST
sahil gehlot- India TV Hindi
Image Source : PTI साहिल गहलोत

नई दिल्ली: निक्की यादव हत्याकांड के एक और मुख्य आरोपी साहिल गहलोत के चचेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नवीन कुमार पर 2018 में यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। वेलेंटाइन डे (14 फरवरी) को दिल्ली के बाहरी इलाके मित्रांव गांव में गहलोत के ढाबे के फ्रिज में 23 वर्षीय निक्की का शव मिला था। गहलोत ने 10 फरवरी को उसकी हत्या कर दी थी और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली थी।

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है नवीन

पुलिस ने गहलोत के पिता, उनके दो चचेरे भाइयों आशीष और नवीन (दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल) और दो दोस्तों, अमर और लोकेश को भी निक्की से छुटकारा पाने और उसकी शादी के लिए आगे बढ़ने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, 2018 में कंझावला थाने में नवीन कुमार के खिलाफ एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी।

नवीन ने साहिल को दी थी सलाह
हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कैसे दागी पुलिस वाले को सेवा में बने रहने दिया गया और निलंबित नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया, 'नवीन ने ही साहिल को सलाह दी थी कि सबूतों को पूरी तरह से मिटाकर कानून के शिकंजे से कैसे बचा जाए।'

आर्य समाज मंदिर में हुई थी दोनों की शादी
बता दें कि निक्की ने आर्य समाज मंदिर के अपने विवाह प्रमाण पत्र को सोशल मीडिया और उस महिला के परिवार के साथ साझा करने की धमकी दी थी जिसके साथ गहलोत की शादी होने वाली थी। इसके बाद साहिल और निक्की की लड़ाई भी हुई थी। गौरतलब है कि साहिल और निक्की दोनों ने अक्टूबर, 2020 में ग्रेटर नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में एक-दूसरे से शादी की, लेकिन उन्होंने अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया।

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पहले भी हत्या के मामले में शामिल रह चुका था साहिल का पिता
वहीं इससे पहले खुलासा हुआ था कि आरोपी साहिल का पिता वीरेंद्र सिंह इससे पहले भी एक हत्या के मामले में शामिल रह चुका है। सूत्रों ने दावा किया कि आपराधिक रिकॉर्ड की जांच और पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि 1997 में एक भूमि विवाद में वीरेंद्र सिंह को एक व्यक्ति की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शख्स ने गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया था। सूत्रों ने कहा, वीरेंद्र को सत्र न्यायालय ने 2001 में दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और उसे बरी कर दिया गया।

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