दिल्ली: Nikki yadav Murder Case Update निक्की यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। निक्की यादव से प्यार और धोखा देने के बाद उसकी हत्या करने वाले उसके लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने पुलिस को बताया है कि वह निक्की की गला दबाकर हत्या नहीं करना चाहता था। पुलिस ने सोमवार को बताया कि निक्की यादव के लिव-इन पार्टनर साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि उसकी प्रारंभिक योजना निक्की की हत्या को सड़क दुर्घटना के रूप में दिखाने की थी। साहिल ने आगे दावा किया कि उसने निक्की को हर हाल में रास्ते से हटाने का फैसला किया था। इसके लिए उसने निक्की को कार से धक्का देने का फैसला किया था।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि साहिल की योजना फेल हो गई थी और उसने ऐन समय पर निक्की की कार में पड़े मोबाइल के चार्जर के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने बताया कि जब उसकी कार निगमबोध घाट पर पहुंची तो उसने निक्की की गला दबाकर हत्या कर दी।
गौरतलब है कि साहिल का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है। वह निक्की यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। दिल्ली की द्वारका अदालत ने शुक्रवार को पांच आरोपियों की दो दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। दिल्ली पुलिस ने पहले एएनआई को बताया था कि क्राइम ब्रांच ने साहिल के पिता वीरेंद्र सहित पांच लोगों को उनके बेटे को "षड्यंत्र" में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच ने साहिल के पिता आशीष, नवीन, अमर और लोकेश को गिरफ्तार किया था.
साहिल के पिता को कोई पछतावा नहीं है
पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान साहिल के पिता वीरेंद्र ने न तो कोई पछतावा व्यक्त किया और न ही उन्हें निक्की की हत्या या अपने बेटे के कृत्य पर कोई पछतावा हुआ। साहिल के पिता बीरेंद्र के खिलाफ पहले से ही अपराध शाखा और हत्या का मामला दर्ज है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, निक्की यादव की हत्या से पहले पिता सब कुछ जानता था और उसने साहिल का साथ दिया था। सूत्रों ने कहा कि वीरेंद्र ने स्पष्ट रूप से पुलिस को बताया कि उन्हें किसी भी तरह से निक्की को रास्ते से हटाना है।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में, नवीन - मुख्य आरोपी का चचेरा भाई - दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, जो साजिश रचने में साहिल के साथ गया था। इन पांच लोगों के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना), 202 (जानते हुए या यह मानने का कारण है कि अपराध किया गया है), और 212 (अपराधियों को शरण देना या छुपाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, निक्की की हत्या के बारे में सबसे पहले साहिल ने अपने दोस्त को सूचना दी थी। निक्की को मारने के बाद साहिल सीधे उनके ढाबे पर पहुंचा। सभी आरोपी मित्रांव गांव में अपने परिवार के ढाबे में शव को फ्रिज में रखने में जुटे थे और शादी के बाद उसके ठिकाने की तैयारी शुरू कर दी थी। निक्की की कथित तौर पर साहिल द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जब उसे पता चला कि उसकी दूसरी महिला के साथ शादी होने वाली है।
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